दिल्ली में 1 नवंबर से पुराने मानकों वाले वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध, वाहन स्वामी समय रहते करें तैयारी

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हापुड़। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग ने हापुड़ के वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबारियों को समय रहते नियमों की जानकारी देने के लिए एडवाइजरी जारी की है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हापुड़ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत दिल्ली में व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक का प्रावधान है। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को निर्धारित अपवाद के तहत छूट दी गई है। वहीं, बीएस-4 श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है।

बसों के प्रवेश पर भी लागू होंगे नए नियम

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, सीएक्यूएम के निर्देश संख्या 93 के तहत 1 नवंबर 2026 से सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीजल श्रेणी के अतिरिक्त अन्य बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस प्रतिबंध के दायरे में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के अंतर्गत संचालित बसें भी शामिल हैं। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

बीएस-6 से कम मानक वाले वाहनों पर भी रोक

दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की 23 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत और बीएस-6 उत्सर्जन मानकों से नीचे के मोटर वाहनों को दिल्ली में संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। अधिसूचना में निर्धारित अपवाद और छूट संबंधित प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों, बस संचालकों और मालवाहक वाहन कारोबारियों से अपील की है कि वे दिल्ली में प्रवेश से पहले अपने वाहनों की श्रेणी, उत्सर्जन मानक और लागू नियमों की जानकारी अवश्य कर लें, ताकि प्रतिबंधों के कारण उन्हें परिचालन संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े।