84 लाख रुपये के भूमि सौदे को लेकर विवाद

हापुड़। जनपद हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में भूमि खरीद-फरोख्त से जुड़ा एक मामला सामने आया है। दिल्ली की एक निजी कंपनी के निदेशक ने आरोप लगाया है कि जमीन खरीद के लिए 84 लाख रुपये का भुगतान करने के बावजूद न तो उनके पक्ष में बैनामा कराया गया और न ही रकम लौटाई गई। शिकायत के आधार पर पिलखुवा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पंजीकृत एग्रीमेंट के आधार पर हुआ था सौदा

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, दिल्ली के कोंडली, मयूर विहार निवासी प्रेम कुमार, जो मेसर्स प्राइम मैटिक कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, ने 10 जनवरी 2025 को परसौन गांव स्थित खसरा संख्या 346 और 347 की भूमि में हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक पंजीकृत एग्रीमेंट किया था।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने आरटीजीएस और चार चेकों के माध्यम से कुल 84 लाख रुपये का भुगतान किया।

बैनामा न करने और रकम वापस न करने का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निर्धारित समय पर बैनामा कराने का अनुरोध करने पर विक्रेता पक्ष ने टालमटोल शुरू कर दी। कई बार संपर्क करने के बावजूद न तो रजिस्ट्री कराई गई और न ही भुगतान की गई राशि वापस की गई।

शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि बाद में आरोपी पक्ष ने भूमि का बैनामा करने से इनकार कर दिया।

बाउंड्रीवाल तोड़ने और धमकी देने का भी आरोप

एफआईआर में दर्ज आरोपों के अनुसार, विवाद के दौरान आरोपी पक्ष कथित रूप से मौके पर पहुंचा और निर्माणाधीन बाउंड्रीवाल को क्षति पहुंचाई। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि विरोध करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई।

इन आरोपों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और अभी इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस ने शुरू की जांच

क्षेत्राधिकारी (सीओ) पिलखुवा मुनीश चंद्र ने बताया कि शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों, भुगतान के साक्ष्यों और दोनों पक्षों के बयानों की जांच कर रही है।

उन्होंने कहा कि विवेचना के दौरान जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नोट: यह समाचार पुलिस में दर्ज शिकायत और एफआईआर के आधार पर तैयार किया गया है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। आरोपी पक्ष का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।

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