
Hapur News: आगामी कांवड़ यात्रा-2026 को सुरक्षित, व्यवस्थित और दुर्घटनामुक्त बनाने के लिए हापुड़ जिला प्रशासन ने कांवड़ के आकार को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब जनपद में प्रवेश करने वाली कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट और अधिकतम चौड़ाई 12 फीट निर्धारित की गई है। निर्धारित सीमा से अधिक आकार की कांवड़ को जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रशासन के अनुसार जिले की सीमाओं पर विशेष हाइट गेज (Height Gauge) लगाए जाएंगे। प्रत्येक बड़ी कांवड़ को इन गेज से होकर गुजरना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका आकार तय मानकों के अनुरूप है।
सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय
जिला प्रशासन का कहना है कि पिछले वर्षों में अत्यधिक ऊंची और चौड़ी कांवड़ों के कारण हाईटेंशन बिजली लाइनों, पुलों और अन्य संरचनाओं के पास दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई थी।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए इस बार पहले से ही स्पष्ट मानक तय किए गए हैं, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
सीमाओं पर होगी सघन जांच
प्रशासन ने बताया कि जिले की सीमाओं पर पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों की संयुक्त टीमें तैनात रहेंगी। ये टीमें कांवड़ों के आकार की जांच करेंगी और श्रद्धालुओं को निर्धारित नियमों की जानकारी भी देंगी।
यदि कोई कांवड़ निर्धारित ऊंचाई या चौड़ाई से अधिक पाई जाती है तो उसे जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कांवड़ समितियों से सहयोग की अपील
प्रशासन ने सभी कांवड़ समितियों और शिवभक्तों से अपील की है कि कांवड़ तैयार करते समय निर्धारित मापदंडों का विशेष ध्यान रखें। अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य श्रद्धालुओं की आस्था को प्रभावित करना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
एडीएम ने कही यह बात
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संदीप सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सभी श्रद्धालुओं से प्रशासन का सहयोग करने और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।