ऋषभ की सुनवाई से जज ने खुद को किया अलग

मेरठ : कैंट के वेस्ट एंड रोड मंदिर मार्ग स्थित ऋषभ एकेडमी बनाम रक्षा संपदा अधिकारी को लेकर अपर सत्र न्यायधीश, स्पेशल जज पोक्सो कोर्ट संख्या-1 की जज ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। इसके पीछे तकनीकि कारण बताए गए हैं। इस संबंध में जनपद न्यायधीश को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि इस प्रकार के मामले की सुनवाई केवल वहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कर सकते हैं जिनका कार्यकाल दस साल का कार्यकाल पूरा हो गया हो, लेकिन उनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। इस पत्र के बाद जिला जल के कार्यालय से आदेश पारित हुआ है कि सिविल विधि वाद संख्या-770/2024 पार्श्वनाथ बनाम दिगंगर जैन समिति, अपर जिला न्यायधीश, स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट से वापस लेकर विधि अनुसार  निस्तारण हेतु अपर जिला न्यायधीश, स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के यहां अंतरित किया जाता है। मसलन ट्रांसफर किया जात है। वहीं पर आगे की सुनवाई होगी। इस संबंध में रक्षा संपदा अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है। हालांकि विधि विशेषज्ञों की राय में यह मामला इतना बड़ा नहीं है जितना की इसको कुछ तत्वों ने तूल दे दिया है। मामला केवल रक्षा संपदा कार्यालय की कार्रवाई के खिलाफ जो स्टे हासिल है उसकी अवधि बढ़ाने भर का है। कानूनी जानकारों का मानना है कि कुछ अदालती कार्रवाई के उपरांत इस प्रकार के मामलों में स्थगन आदेश की अवधि बढ़ा दी जाती है। वैसे भी जहां तक ऋषभ की बात है तो यह संस्था चैरिटी के आधार पर संचालित की जा रही है। इसको लेकर भी मंत्रालय की गाइड लाइन है।

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