
मेरठ। अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ से बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र के अनुसार एवं मा0 कार्यपालक उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व दिनांक 26 अप्रैल 2025 को विशेष लोक अदालत लगाकर विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत शमनीय दाण्डिक एवं आपराधिक वादो का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने बताया कि उक्त के क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व दिनांक 26 अप्रैल 2025 को विशेष लोक अदालत लगाकर विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत शमनीय दाण्डिक एवं आपराधिक वादो का निस्तारण किया जायेगा।