जिलाधिकारी ने निर्धारित की आलू भंडारण की दरें

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– आलू भण्डारण दरेंः सादा आलू रू0 250.00 व सीआईपीसी उपचारित आलू रू0 270.00 प्रति कुन्तल


मेरठ| जिलाधिकारी डा0 वी0के0 सिंह ने बताया कि शासन के पत्र के अनुपालन में उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संषोधन) अधिनियम 1997 के नियम-29(3) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में शीतगृह स्वामियों तथा आलू उत्पादक किसानों के साथ दिनांक 28 फरवरी 2025 को आयोजित बैठक में दोनो पक्षों के मध्य हुये विचार-विमर्ष के उपरान्त निदेशालय स्तर पर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) एवं कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उ0प्र0 के अध्यक्ष में बनी आपसी सहमति के अनुसार विगत वर्ष की भण्डारण प्रभार दर ही इस वर्ष भी अनुमन्य रहेगी। जोकि निम्न प्रकार है- सादा आलू हेतु रू0 250.00 प्रति कुन्तल तथा सीआईपीसी उपचारित आलू हेतु रू0 270.00 प्रति कुन्तल निर्धारित की गयी है।

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