
हापुड – श्री चंड़ी मदिर प्रबंधक समिति की नवनिवार्चित कार्यकारिाी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मदिर परिसर में किया गया। चुनाव अधिकारी नें प्राान, मंत्री सहित सभी विजयी पदाािकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी गयी। शपथ ग्रहा के पश्चात सभी नवनिवार्चित पदाािकारियों नें अपना पदभार ग्रहा किया। श्री चंडी मदिर प्रबंधक समिति की नई कार्यकारिाी का शपथ ग्रहा समारोह का आयोजन शुक्रवार को मदिर परिसर में किया गया। चुनाव अधिकारी विजय कुमार गर्ग नें सभी नवनिवार्चित पदाािकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी गयी। शपथ ग्रहा के पश्चात सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिाी सदस्यों नें अपना पदभार ग्रहा किया। शहर के ग्रहण लोगों द्वारा सभी नवगठित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का पटका पहनाकर एवं फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। नवनिर्वाचित प्रधान संजय गुप्ता नें कहा कि उनकी प्राथमिकता मदिर के विकास के लियें होगी। मदिर परिसर को ओर अधिक भव्यवता प्रदान करायी जायेगी। मंत्री मोहित जैन नें कहा कि उनका उददेश्य मदिर में आनें वालें प्रयेक श्रदालुओ को बिना किसी भेदभाव के माँ चंडी की पूजा अर्चना कर सके। इसके लियें कार्य किया जायेगा।
इस मौके पर मदिर कमेटी के पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्यगण तथा शहर के गणमान्य लोग प्रमुख रूप सें उपस्थित रहें।
● चकबंदी के खिलाफ ग्रामीणों नें किया प्रदर्शन
हापुड – तहसील क्षेत्र के गांव नली हुसैनपुर में ग्रामीणों नें गांव में हो रही चकबंदी का विरोा प्रदर्शन करतें हुए चकबंदी कार्य को रोक दिया गया है। जिससें चलतें चकबंदी टीम गांव सें बिना चकबंदी कियें ही वापस लौट गयी है। तहसील क्षेत्र के गांव नली हुसैनपुर में पिछलें कई दिनों सें चकबंदी का कार्य तहसील प्रशासन टीम द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार को गांव के अधिकांश ग्रामीणों नें गांव में हो रहे चकबंदी कार्य को रोकतें हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हो रही चकबंदी का कार्य मानक के अनुसार नही हो रहा है। ग्रामीणों इस चकबंदी कार्य का र्पूा रूप सें विरोध करतें है। उधर ग्रामीणों द्वारा कियें जा रहें विरोध प्रदर्शन के चलतें चकबंदी टीम गांव सें बिना ही चकबंदी कार्य बगैर वापस लौट गयी। गांव के प्राान का कहना है कि ग्रामीणों सें वार्ता करतें हुए मानकों के अनुसार ही चकबंदी कार्य को पुन: चालू कराया जायेगा। इस मौके पर सैकडों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहें। कृषि यंत्रो के आवेदक कृषको के चयन की प्रक्रिया ई-लाटरी के माध्यम से सफलतापूर्वक हुई सम्पन्न : उप कृषि निदेशक मेरठ नीलेश चौरसिया ने बताया कि आज विकास भवन सभागार में कृषि विभाग के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एवं इनसीटू योजनान्तर्गत कृषि यंत्रो के आवेदक कृषको के चयन की प्रक्रिया ई-लाटरी के माध्यम से जिला स्तरीय समिति के समक्ष सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। योजनाओ के अंतर्गत कुल 8 कस्टम हायरिंग सेंटर, एक किसान ड्रोन एवं 22 एकल यंत्रो की ई-लाटरी कृषि विभाग के विभागीय पोर्टल पर संपन्न करायी गई। प्रत्येक यंत्र की ई-लाटरी सम्पन्न होने के उपरान्त चयनित कृषको एवं प्रतीक्षा सूची के कृषको के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस संदेश प्राप्त हुए ई-लाटरी के दौरान उपस्थित कृषको द्वारा आयोजित ई-लाटरी की प्रक्रिया को निष्पक्ष बताते हुए इसके आयोजन को पूर्णतया संतोषजनक बताया। पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी आगामी 10 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के होर्डिंग लगायेंगे कि 26 जनवरी से ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो : जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में हो रही वृद्धि पर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त करते हुये प्रभावी सड़क सुरक्षा में सुधार एवं अन्य कारणों पर समुचित निर्देश देते हुये अपेक्षा की गयी है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले असामयिक मृत्यु और गभीर चोटों को रोकने के लिये एक ठोस दीर्घकालिक प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 50 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसे प्राप्त करने हेतु नवाचार एवं व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रीत उपायों को भी अपनाना अनिवार्य है। यह भी प्राविधान है कि मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-129- प्रत्येक व्यक्ति, जो मोटरसाईकिल, स्कूटर या मोपेड चलाता है या सवारी करता है, को मानक हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। यह नियम चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर भी लागू होता है। सिख धर्म के अनुयायियों को, जो पगड़ी पहनते हैं. इस नियम से छूट दी गयी है, एवं उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम-201 में सभी मोटरसाईकिल चालकों और सवारियों के लिए प्रोटेक्टिव हेडगियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। हेल्मेट का निर्माण भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है। उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद मेरठ में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी 10 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेगें, कि दिनांक 26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो। उपरोक्त के अतिरिक्त सभी पेट्रोल पम्प संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पेट्रोल पम्प पर सी.सी.टी.वी. कैमरा सदैव क्रियाशील रहे, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में सी.सी.टी.वी. फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके, जिससे अनावश्यक वाद-विवाद से बचा जा सके।
