प्रमोद त्यागी हत्या कांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास


हापुड़: जिला एवं सत्र न्यायालय ने खेत पर रास्ता बनाने के विवाद में हुई हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश मलखान सिंह ने दोषियों पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वही जिला शासकिय अधिवक्ता फौजदारी गौरव नागर ने बता कि सरकार की मांश है। कोर्ट में विभिन्न प्रकार के चल रहे मामलों को लेकर  उनकी प्राथमिकता है। दोषियों को सजा मिले और पीड़ित को न्याय मिले जिसके तहत वह कार्य कर रहे है। श्री गौरव ने बताया कि उनकी पेरवी के चलते प्रमोद त्यागी हत्या कांड जो 22 फरवरी 2018 को हुआ था। नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव सरावा के जंगल में खेत पर पानी लगा रहे प्रमोद त्यागी की उसके सगे भाइयों ने प्रमोद त्यागी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामले में मृतक के तीन भाइयों नीरज, मुकेश और रामकुमार को दोषी पाया गया, जबकि एक अन्य आरोपी अशोक की मुकदमे सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। वही मृतक की पत्नी सुनीता ने नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि घटना के दिन उसके पति प्रमोद त्यागी और पुत्र अंकित त्यागी खेत पर पानी लगा रहे थे। इसी दौरान खेत पर रास्ता बनाने के विवाद को लेकर मृतक के भाई नीरज, अशोक, मुकेश, रामकुमार और भतीजे रूप ने प्रमोद त्यागी के साथ गाली-गलौज और अभद्रता कर दी थी। जब प्रमोद ने विरोध किया, तो उन्होंने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उसे अधमरा कर दिया। पुत्र अंकित ने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसे भी धमकाकर डरा दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में प्रमोद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान रूप के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर उसका नाम केस से पुलिस ने हटा दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने नीरज, मुकेश और रामकुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वही दोषियों पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इसमें से 33 हजार रुपये राज्य सरकार को दिए जाएंगे, जबकि शेष 33 हजार रुपये मृतक की पत्नी सुनीता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।

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