जनपद हापुड से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि, ऐसे प्रकरण कोषागारों के संज्ञान में आते रहे हैं, जिनमें पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना कोषागार को नहीं दी जाती है, जिसके फलस्वरूप कोषागार द्वारा पेंशन / पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रहता है, तथा बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पडती है। इस सम्बन्ध में समस्त पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों के संबंधितों को सूचित किया जाता है कि पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना कोषागार को तत्काल उपलब्ध करायी जाय। यह पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है ।
यह भी ध्यान रखे कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।” – (सन्दीप कुमार) वरिष्ठ कोषाधिकारी हापुड।