कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन बेचने के मामले में रिपोर्ट दर्ज

PU



● चकबंदी अधिकारी एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य लोगों पर रिपोर्ट दर्ज
● जमीन को कब्जाने का किया प्रयास, जान से मारने की दी धमकी
गढ़मुक्तेश्वर – कोतवाली क्षेत्र के कोथला बांगर में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन बेचने एवं उसमें सहयोग करने के मामले में चकबंदी अधिकारी, कर्मचारी एवं चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद एेसे कार्यो में लिप्त रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई है। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस के देव विहार कालोनी के रहने वाले संदीप खन्ना ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उसकी बेटी नैना खन्ना की भूमि गढ़मुक्तेश्वर तहसील के कोथला बांगर में खाता संख्या 148 खसरा संख्या 497 रकबा 0.0760 है। नैना भूमि में सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर मालिक एवं काबिज है। आरोप है कि दौताई के रहने वाले आसिफ खान ने फर्जी तरीके से उक्त भूमि में से रकबा 0.0253 का बैनामा गढ़मुक्तेश्वर की रिफ्यूजी कालोनी में रहने वाले राहुल कंसल व अतुल कुमार पुत्रगण श्रीभगवान को गवाहो से हमसाज होकर दिनांक छह मार्च वर्ष 2021 को कर दिया गया। उक्त फर्जी बैनामे के आधार पर ही उक्त क्रेतागण द्वारा पुनः फर्जी तरीके से उक्त भूमि का बैनामा मंडी जवाहर गंज गढ़ में रहने वाले प्रवीण कुमार अग्रवाल को 15 जून 2024 को पुनः गवाहो से हमसाज करके कर दिया गया। जबकि उक्त विक्रेतागण का नाम न तो कभी भी माल कागजात में दर्ज था और न ही उक्त विक्रेतागण को उक्त भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त था। उक्त क्रेतागण द्वारा उक्त फर्जी बैनामों को सही साबित करने की नियत से चकबंदी कर्मचारियों से सांठ गांठ कर खतौनी में दर्ज मोहम्मद हसन को मोहसिन दर्शाकर मोहसिन के वारिस आसिफ खान पुत्र मोहसिन का नाम दर्ज करा लिया गया।आरोप है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी की पुत्री को उक्त प्रकरण की जानकारी हुई तो नैना खन्ना द्वारा चकबंदी अधिकारी द्वारा गलत रूप से पारित आदेश दिनांक 17 जुलाई 2024 के विरुद्ध बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहां अपील की कई। बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उक्त आदेश को दिनांक 24 दिसंबर 2024 को निरस्त कर दिया गया। संदीप खन्ना ने आरोप लगाया है कि उक्त फर्जी बैनामो के आधार पर विपक्षीगण कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। प्रार्थी द्वारा उक्त विपक्षीगण को कब्जा करने से रोकने की कोशिश की कई तो उक्त लोगो के द्वारा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी तथा मार पीट पर उतारू हो गए। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह उसको बचाया। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित के शिकायती पत्र पर आसिफ खान, राहुल कंसल, अतुल कुमार, प्रवीण कुमार, चकबंदी अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

Please follow and like us:
Pin Share