
● बिना अनुमति के प्रदर्शन और जुलूस पर रोक
● DJ और लाउडस्पीकर के उपयोग पर सख्ती
● भड़काऊ नारेबाजी और पोस्टर वितरण प्रतिबंधित
● परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़ी निगरानी
● सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई
● सार्वजनिक स्थानों पर शराब और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक
गाजियाबाद। पुलिस प्रशासन ने आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और विभिन्न राजनीतिक-सामाजिक आयोजनों को देखते हुए जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-163, BNSS के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 18 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति के कोई भी धरना-प्रदर्शन या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। साथ ही, किसी समुदाय, जाति या धर्म के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी, पोस्टर लगाना या पर्चे बांटना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा के दौरान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटोकॉपी/स्कैनर की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। होटल और धर्मशाला मालिकों को बिना पहचान पत्र के किसी को ठहराने की अनुमति नहीं होगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग पर भी रोक रहेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निषेधाज्ञा गाजियाबाद में रहने वाले और यहां से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगी।