प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-2.0 की जनपद की प्रथम लाभार्थी महिला सेक्टर आठ हरौला निवासी ज्योति कुमारी का सोमवार को फार्म भरा गया। योजना के अंतर्गत पहला फार्म भरे जाने पर क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता रानी व लाभार्थी ज्योति कुमारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सुनील कुमार शर्मा ने किट (सैनिटाइजर, हैंडवाश व मास्क) देकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन सिंह, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नोडल अधिकारी एसीएमओ डा. भारत भूषण, योजना के डिविजनल (मेरठ) प्रोग्राम मैनेजर अरविन्द गोस्वामी, जिला कार्यक्रम मैनेजर मंजीत कुमार, जिला कार्यक्रम समन्वयक पारस गुप्ता, जिला कार्यक्रम सहायक अदिति सहित सीएमओ कार्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।
योजना के नोडल अधिकारी डा. भारत भूषण ने बताया- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना -2.0 का नया पोर्टल शुरू किया गया है। पहले लागू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कई संशोधन किये गये हैं। नये नियमों के तहत अब तीन किस्तों में मिलने वाले पांच हजार रुपये दो किस्तों में मिलेंगे। इसके अलावा योजना का लाभ पाने के लिए पिता के आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है। पीएमएमवीवाई 2.0 अब पूरी तरह से डिजिटल कर दी गयी है। अब दूसरा बच्चा होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा। लाभार्थियों को सिटीजन लॉगिन की सुविधा भी दी गयी है। उन्होंने बताया- योजना का लाभ लेने के लिए समय सीमा में भी बदलाव किया गया है। अब बच्चा पैदा होने के 270 दिन तक लाभार्थी पंजीकरण कर सकेंगे।
आशा-एएनएम सीधे पोर्टल पर भर सकेंगी फार्म
योजना के कार्यक्रम समन्वयक पारस गुप्ता ने बताया- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव कर पीएमएमवीवाई-2.0 लागू की गयी है। अब इस योजना को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। इसमें फार्म (कागजात) भरने की जरूरत नहीं है, आशा कार्यकर्ता और एएनएम पोर्टल पर सीधे लाभार्थी का ब्योरा भर सकेंगी। इसके अलावा लाभार्थियों को पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन की सुविधा भी दी गयी। अब वह सीधे योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया- प्रदेश मुख्यालय से प्राप्त लॉगिन आईडी एएनएम व आशा कार्यकर्ताओं को दे दी गयी है। जल्दी ही इस संबंध में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, हालांकि अनौपचारिक रूप से उन्हें सभी जानकारी दे दी गयी है।
पिता के आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त
योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक पारस गुप्ता ने बताया -योजना में पहले पिता का आधार कार्ड होना अनिवार्य था, अब यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा इससे अब उन महिलाओं को भी लाभ मिल सकेगा जो तलाकशुदा और सिंगल मदर हैं। केवल मां के आधार कार्ड पर योजना का लाभ मिल सकेगा।
अब तीन नहीं दो किस्तों में मिलेगी योजना की धनराशि
पारस गुप्ता ने बताया- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले लाभार्थी को तीन किस्तों में पांच हजार रुपये दिये जाते थे। पहले प्रथम किस्त के रूप में 1000 रुपये, दूसरी किस्त के रूप में (गर्भावस्था के छह माह बाद) 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये दिए जाते थे। अब यह धनराशि दो किस्तों में मिलेगी। प्रथम किस्त (तीन हजार रुपये) प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर और दूसरी किस्त (दो हजार रुपये) बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। बच्चे का जन्म होने के 270 बाद तक योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
दूसरा बच्चा लड़की होने पर मिलेंगे औसतन छह हजार रुपये
जिला कार्यक्रम समन्वयक ने बताया- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 में अब दूसरा बच्चा होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया- दूसरा बच्चा होने पर पहली किस्त (तीन हजार रुपये) तो मिलेगी। दूसरा बच्चा बालिका होने पर योजना के तहत औसतन छह हजार रुपये मिलेंगे। यह राशि बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए है।
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