
बुलन्दशहर – न्यायाधीश वरूण मोहित निगम ( न्यायालय ए.डी.जे/एफटीसी 02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त हरेन्द्र व मोहित को सात-सात वर्ष का कारावास व ग्यारह-ग्यारह हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त हरेन्द्र और मोहित पुत्रगण अजब सिंह निवासीगण ग्राम अस्तौली थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा वर्ष- 2018 में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र निवासी एक लड़की को शादी का झांसा देकर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में दिनांक 10 मई 2018 को थाना सिकन्द्राबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।