हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड की हुई सजा

PU


बुलन्दशहर – न्यायाधीश मंजित सिंह( न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुन्दर को आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियुक्त सुन्दर पुत्र शीशराम निवासी ग्राम गेसूपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति सतीश कुमार की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 17 फरवरी 2016 को थाना सिकन्द्राबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।