हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व पचपन हजार रुपये के अर्थदण्ड की हुई सजा

PU



बुलन्दशहर – न्यायाधीश विनीत चौधरी ( न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राहुल गौतम को आजीवन कारावास व पचपन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त राहुल गौतम पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी सुभाष नगर थाना सिविल लाईन जनपद मेरठ द्वारा वर्ष-2021 में अपनी पत्नी की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 28 जून 2021 को थाना नरौरा में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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