
बुलन्दशहर – न्यायाधीश गोपाल (न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त छोटू को सात कारावास व चार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त छोटू पुत्र ध्यानपाल निवासी ग्राम सोही थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में अपनी पत्नी की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 21 अप्रैल 2021 को थाना पहासू में मुकदमा दर्ज हुआ था।