
बुलन्दशहर – न्यायाधीश शिवान्नद वर्मा ( न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आरिफ को आजीवन कारावास व पैतीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कि अभियुक्त आरिफ पुत्र नन्हेखां निवासी मौ0 धमैडा रोड नई बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में अपनी पत्नी की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 16.08.2017 को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।