
बुलन्दशहर – न्यायाधीश विनित चौधरी ( न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुनील कुमार व तेजा उपरोक्त को आजीवन कारावास व क्रमशः 21,000 रुपये व 20,000 रुपये के के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कि अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र साहब सिंह व तेजा पुत्र राजकुमार निवासीगण ममौता थाना सासनी जनपद हाथरस द्वारा वर्ष – 2017 में वादी वीरपाल सिंह पुत्र पोखपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना लोधा जनपद अलीगढ़ की पुत्री की गला काटकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 29.07.2017 को थाना डिबाई में मुकदमा पंजीकृत किया गया।