
– दो अभियुक्तो को पचपन हजार -पचपन हजार रुपये तथा तीन अभियुक्तों को साठ हजार-साठ हजार रुपये के अर्थदण्ड की हुई सजा।
बुलन्दशहर। न्यायाधीश हरिकेश कुमार (न्यायालय एडीजे व एफटीसी- प्रथम जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मुल्ला जमील और माजिद को सश्रम आजीवन कारावास व पचपन हजार -पचपन हजार रुपये तथा अभियुक्त बक्शा व मुल्ला फारुख व तोसिफ को सश्रम आजीवन कारावास व साठ हजार-साठ हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त मुल्ला जमील पुत्र मक्ख व बक्शा पुत्र नत्थन निवासीगण मौ0 रुकन सराय थाना कोतवाली नगर व माजिद पुत्र हनीफ निवासी मौ0 गद्दीयान अपर कोट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर व मुल्ला फारुख पुत्र हसमुद्दीन निवासी बजरिया नरसल घाट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर व तोसिफ पुत्र इस्लाम निवासी मौ0 निर्दगान अपर कोट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2012 में एक व्यक्ति हामिद की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19 दिसंबर 2012 को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। तथा बरमादगी के सम्बन्ध में अभियुक्त मुल्ला जमील के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 828/12 धारा 30 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त बक्शा के विरुद्ध मुअसं-829/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त माजिद के विरुद्ध 827/12 धारा 30 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त मुल्ला फारुख के विरुद्ध 131/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट तथा अभियुक्त तोसिफ के विरुद्ध 90/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।