
बुलन्दशहर – न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ( न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामबाबू को बीस वर्ष का कारावास व उन्नीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त रामबाबू पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम खेरिया झल्लू थाना खैर जनपद अलीगढ़ द्वारा वर्ष- 2022 में थाना अरनिया क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाना व दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में दिनांक 27 अप्रैल 2022 को थाना अरनिया में मुकदमा दर्ज किया गया था।