उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यों के लिए उद्यानों के उपयोग पर रोक लगाने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई

PU

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सामाजिक, वाणिज्यिक, विवाह या इसी प्रकार के अन्य समारोहों के लिए उद्यानों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में उद्यानों के महीने में 10 दिनों से अधिक उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एनजीटी के चार फरवरी के आदेश के खिलाफ नगर निकायों की याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया गया।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अपीलकर्ताओं को बिना कोई नोटिस दिए फैसला सुनाया गया है।

पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। तदनुसार, अपील के तहत निर्णय और आदेश लागू होने पर रोक रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि उद्यानों के उपयोग के संबंध में एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और उक्त निर्णय में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किसी भी परिस्थिति में एक महीने में 10 दिन से अधिक समय के लिए उद्यानों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’

एनजीटी ने अपने फरवरी के आदेश में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और विवाह या अन्य समारोहों के आयोजन के लिए किसी भी उद्यान का उपयोग नहीं किया जाए। इसने उद्यानों के उपयोग पर रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लेख किया था और कहा था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निकायों को उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

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