नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली दिल्ली शराब कारोबारी संघ की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है । चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।
याचिका में नई आबकारी नीति के प्रावधानों को चुनौती दी गई है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोनों में विभाजित किया गया है. जबकि, इन 32 जोन में केवल 16 लाइसेंस धारक ही होंगे, जिनके द्वारा संचालन किया जा सकेगा. याचिका में कहा गया है कि इससे कुछ खास लोगों का ही व्यवसाय पर एकाधिकार हो जाएगा।
बता दें कि नई आबकारी नीति के कई प्रावधानों को लेकर अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं । दिल्ली कंज्युमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर कर्मचारी यूनियन ने नई आबकारी नीति में सरकार की अधिगृहित कंपनी या सोसायटी को शराब के खुदरा व्यापार का लाईसेंस नहीं देने के प्रावधान को चुनौती दी है । इस याचिका पर हाईकोर्ट नोटिस जारी कर चुका है । पिछले 28 जुलाई को कोर्ट ने नई आबकारी नीति में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था । याचिकाओं में दिल्ली सरकार की ओर से पिछले 28 जून को जारी ई-टेंडर नोटिस को वापस लेने की भी मांग की गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की गई है ।