निजता नीति के संबंध में फेसबुक, व्हाट्सएप की अपील पर अगस्त में सुनवाई होगी

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच के आदेश को रद्द करने की याचिका को खारिज करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर अगस्त में सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सीसीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह द्वारा कुछ और समय मांगे जाने पर मामले की सुनवाई अगस्त महीन के लिये स्थगित कर दी।

व्हाट्सएप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिश साल्वे ने कहा कि अगर सीसीआई चार जून को जारी नोटिस का जवाब पांच अगस्त तक नहीं दे पाने की बात कर रहा है तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

वहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के माध्यम से सीसीआई के चार और आठ जून के नोटिस को चुनौती दी है जिनमें उनसे जांच के लिए कुछ सूचनाएं देने को कहा गया था। उच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है। साथ ही सीसीआई द्वारा व्हाट्सएप और फेसबुक को जारी चार और आठ जून के नोटिसों पर जवाब के लिए भी उस दिन तक का समय दिया है।