फूलों के आयात पर केंद्र के फैसले को चुनौती

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सिर्फ चेन्नई एयरपोर्ट के रास्ते फूलों के आयात को मंजूरी देने के केंद्र सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय में गुरुवार को दाखिल याचिका में सरकार के उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके जरिए चेन्नई को छोड़कर देश के सभी हवाई अड्डों से ताजे फूलों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ ताजे फल, फूल और सब्जियों के व्यापारियों के संघ ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका में सरकार द्वारा इसी साल 9 जुलाई को जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने केवल चेन्नई हवाई अड्डे से फूलों के आयात की अनुमति दी है। एसोसिएशन ने याचिका में सरकार के निर्णय को मनमाना और गैर कानूनी बताया है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष मामले की गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन पीठ के अवकाश पर होने के चलते अगली सुनवाई 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले इन फूलों के आयात पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, जिसमें गुलाब, कार्नेशन्स, ऑर्किड्स, गुलदाउदी और लिली शामिल हैं।

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