जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने फैसले का स्वागत किया और जमीअत के वकीलों की प्रशंसा की
नई दिल्ली : एक अदालत ने 2020 के दंगों में ऑटो-रिक्शा चालक बब्बू की हत्या के मामले में 11 मुसलमानों को ससम्मान रिहा कर दिया है, जबकि आठ अन्य गैर-मुसलमानों पर उपद्रव करने, सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने और हत्या के आरोप के अंतर्गत आरोप तय किए गए हैं। यह मामला एफआईआर संख्या 119/2020 के तहत खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने 18 मार्च को जारी अपने…