मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, 365268 आवेदन प्राप्त

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, कम्पोजिट शाप, माडल शाप और भांग की फुटकर दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक आवेदनकर्ता 28 फरवरी, 2025 को सायं 5:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी निर्धारित थी।

प्रदेश के आबकारी आयुक्त श्री आदर्श सिंह ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत 27,308 दुकानों का आवंटन ई-लाटरी प्रणाली से किया जाएगा। यह प्रणाली पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी।

आबकारी आयुक्त ने यह भी बताया कि 27 फरवरी की शाम तक 365268 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और इससे सरकार को 1987.19 करोड़ रुपये की प्रोसेसिंग फीस प्राप्त हुई है। यह संख्या दर्शाती है कि प्रदेश में मदिरा दुकानों के आवंटन में उच्च स्तर की रुचि है।

ई-लाटरी की प्रक्रिया आगामी 6 मार्च, 2025 को खोली जाएगी। इस लाटरी के जरिए योग्य और इच्छुक दुकानदारों का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, जिससे सभी आवेदकों को समान अवसर मिलेंगे।

आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रणाली के लागू होने से दुकानों का आवंटन निष्पक्ष तरीके से होगा, और प्रदेश के आबकारी नीति 2025-26 के तहत अधिक पारदर्शिता एवं व्यवस्था बनी रहेगी।

इस मौके पर श्री सिंह ने सभी इच्छुक आवेदकों से अपील की कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें ताकि उन्हें इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ मिल सके।

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