
बुलन्दशहर – न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा ( न्यायालय स्पेशल कोर्ट एससी व एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रमोद को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त प्रमोद पुत्र नेपाल निवासी ग्राम औरंगाबाद अहीर थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति हरपाल सिंह की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 31 मई 2015 को थाना गुलावठी में मुकदमा दर्ज हुआ था।