दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष का कारावास व पैतीस हजार रुपये के अर्थदण्ड की हुई सजा

PU



बुलन्दशहर – न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह (न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजकुमार को दस वर्ष का कारावास व पैतीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियुक्त राजकुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी सत्यपुरी नई बस्ती थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2016 में थाना नरौरा क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाना व दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 06 फरवरी 2016 को थाना नरौरा मैं मुकदमा दर्ज हुआ था।

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