

बुलन्दशहर – जिला पंचायत सभागार में सदस्य, सेन्ट्रल मांनिटरिंग कमेटी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार भगवत प्रसाद मकवाना द्वारा मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 के अंतर्गत नई गाइड लाईन के अनुसार पुनः सर्वे करने हेतु समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका व नगर पंचायत एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये गये, एवं समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका व नगर पंचायत को निर्देश दिये है कि संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का ई०पी०एफ० कटौती एवं वेतन आदि का भुगतान समय से किया जाये। जिला निगरानी सर्वेक्षण समिति व जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति की बैठक नामित हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुर्नवास के कार्य में लगे हुये या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से सम्बन्ध रखने वाले जिले के निवासी को नामित सदस्यों एवं सम्बन्धित समस्त अधिकारियों सहित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 15 दिवस के अन्दर बैठक कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही विभागीय योजनाओं की जानकारी हेतु कैम्प लगाये जाने के निर्देश दिये गये है।