
●सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु ‘‘नो हेल्मेट नो फ्यूल’’ संबंधी नियमों को जनपद के समस्त संचालित रिटेल आउटलेटों पर कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु किया गया निर्देशित : जिला पूर्ति अधिकारी
मेरठ – परिवहन आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्र द्वारा सड़क दुघर्टनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में वृद्धि के प्रति भारत सरकार द्वारा गम्भीर चिंता व्यक्त करते हुए, सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु नो हेल्मेट, नो फ्यूल’’ रणनीति लागू कराने के संबंध में, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ द्वारा जारी पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में जनपद के समस्त ऑयल कम्पनियों के विक्रय अधिकारियों के साथ दिनांक-10 जनवरी 2025 को बैठक का आयोजन कर, परिवहन आयुक्त, लखनऊ द्वारा जारी किये गये निर्देशों के क्रम में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु नो हेल्मेट, नो फ्यूल’’ संबंधी नियमों को जनपद के समस्त संचालित रिटेल आउटलेटों पर कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा जनपद के समस्त रिटेल आउटलेटों पर उपरोक्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु जो मोटरसाईकिल, स्कूटर या मोपेड चलाता है, को बिना हेल्मेट के उपभोक्ताओं को किसी भी दशा में पेट्रोल/डीजल निर्गत न किया जाये।