पेंशन राशिकरण कटौती बन्द किये जाने के आदेश पारित

PU


हापुड। – पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त ऐसे पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि जिन पेंशनरों की पेंशन राशिकरण कटौती 10 वर्ष 11 माह अथवा 11 वर्ष तक हो चुकी है तथा उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद/लखनऊ में रिट याचिका दायर की है जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद / लखनऊ द्वारा उनकी पेंशन राशिकरण कटौती बन्द किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये हैं। रिट याचिका में शामिल कोषागार हापुड़ से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स पी०पी०ओ० संख्या अथवा कोषागार संख्या अथवा बैंक खाता संख्या के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद / लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश की प्रति संलग्न करते हुये कोषागार हापुड़ को सूचित करने का कष्ट करें जिससे कोषागार हापुड़ द्वारा उन पेंशनरों की पेंशन राशिकरण कटौती ससमय बन्द की जा सके”।

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