हापुड़ में LPG रिफिल बुकिंग का नियम बदला, अब 25 दिन बाद ही बुक करा सकेंगे सिलेंडर

Hapur News :- जनपद हापुड़ के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग का अंतराल समान रूप से 25 दिन निर्धारित कर दिया गया है। नई व्यवस्था 7 सितंबर 2026 से लागू की गई है।

ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बदला नियम

जिला पूर्ति अधिकारी हापुड़ की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग का अंतराल 45 दिन निर्धारित था। अब इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का समान अंतराल लागू किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता अपनी पिछली रिफिल बुकिंग के 25 दिन पूरे होने के बाद ही अगली एलपीजी रिफिल की बुकिंग करा सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में रिफिल बुक कराने के लिए कम समय का अंतराल मिलेगा।

सभी घरेलू उपभोक्ताओं पर समान व्यवस्था

जिला पूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि संशोधित व्यवस्था जनपद के सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर लागू होगी। चाहे उपभोक्ता शहरी क्षेत्र में रहता हो या ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों के लिए रिफिल बुकिंग का अंतराल अब 25 दिन ही रहेगा।

विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी पिछली रिफिल बुकिंग की तारीख का ध्यान रखें और 25 दिन का निर्धारित अंतराल पूरा होने के बाद ही अगली रिफिल की बुकिंग कराएं।

वितरकों को भी दिए गए निर्देश

नई व्यवस्था के संबंध में जिले में कार्यरत सभी एलपीजी वितरकों और विक्रय अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने संशोधित रिफिल बुकिंग व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

इसके साथ ही उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की डोर स्टेप डिलीवरी उपलब्ध कराने और निर्धारित मूल्य पर ही एलपीजी रिफिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए।

उपभोक्ताओं को रखना होगा बुकिंग तारीख का ध्यान

नई व्यवस्था लागू होने के बाद एलपीजी उपभोक्ताओं को अपनी पिछली रिफिल बुकिंग की तारीख का ध्यान रखना होगा। 25 दिन पूरे होने से पहले अगली रिफिल की बुकिंग नहीं कराई जा सकेगी।

जिला पूर्ति अधिकारी हापुड़ ने सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं से संशोधित व्यवस्था का संज्ञान लेने और निर्धारित 25 दिन के अंतराल के अनुसार ही रिफिल बुक कराने की अपील की है।